चारा घोटाला मामले से जुड़े दुमका ट्रेजरी के कांड संख्या आर सी 45 A/96 में 37 लोगों को दोषी करार दिया गया है. वहीं, पांच लोगों को बरी कर दिया गया है.
सीबीआई के स्पेशल जज शिवपाल सिंह ने सोमवार को 37 आरोपियों को दोषी करार दिया है. चारा घोटाले के इस मामले में अब दोषियों की सजा पर कल सुनवाई होगी.
गौरतलब है कि इस मामले से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री या कोई भी राजनेता जुड़े हुए नहीं हैं. इस मामले में सिर्फ पशुपालन विभाग के अधिकारी, पशुपालन विभाग आपूर्तिकर्ता और डॉक्टर शामिल हैं. दुमका ट्रेजरी से 91-93 और 95-96 के बीच करीबन 35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी.
लालू को चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा मिल चुकी है. चाईबासा ट्रेजरी उसमें से पहला केस है. 2013 में इस मामले में लालू को 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी. जबकि 23 दिसम्बर 17 को देवघर मामले में साढ़े तीन साल की सज़ा, 24 जनवरी 2018 को एक बार फिर चाईबासा मामले में 5 साल की सज़ा सुनाई गई.
अभी हाल ही में मार्च 2018 में दुमका के केस में लालू प्रसाद यादव दोषी पाए गए. 24 मार्च को लालू यादव को 7-7 साल की सजा सुनाई गई. दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी. यानी लालू यादव को कुल 14 साल की सजा हुई है.